हरियाणा सरकार ने अंत्योदय परिवारों के लिए हैप्पी कार्ड योजना (Haryana Happy Card Yojana) शुरू की है, जिसके तहत इन परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में सालाना 1000 किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। यह योजना उन परिवारों के लिए है जो अंत्योदय श्रेणी में आते हैं और इससे उनकी आर्थिक बचत में मदद होती है।
अंतोदय परिवारों के लिए शुरू की गई योजना
हरियाणा हैप्पी कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य अंत्योदय श्रेणी के परिवारों को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को एक विशेष कार्ड दिया जाता है, जिसे हैप्पी कार्ड कहा जाता है। इस कार्ड के जरिए परिवार हरियाणा के किसी भी रोडवेज बस में निर्धारित किलोमीटर तक निशुल्क यात्रा कर सकते हैं।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- अंत्योदय कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए किस प्रकार करें ऑनलाइन आवेदन
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रांसपोर्ट विभाग की वेबसाइट हरियाणा ट्रांसपोर्ट पर जाना होगा। वहां ‘Apply Happy Card’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा और अपना परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको ओटीपी के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करनी होगी। एक बार जब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा, तो आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
कैसे चेक करें हरियाणा हैप्पी कार्ड स्टेटस
Happy Card Status Check करने के लिए आपको हरियाणा ट्रांसपोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट हरियाणा ट्रांसपोर्ट पर जाना होगा। वहां आपको लॉगिन करना होगा और ‘Update and Status Check’ के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आप अपना आवेदन नंबर दर्ज करके अपने हैप्पी कार्ड का स्टेटस चेक कर सकते हैं।
यदि आपने हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन किया है और कुछ समय हो गया है लेकिन कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-210-9970 पर कॉल करके अपना स्टेटस जान सकते हैं।